रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (National Health Authority - NHA) द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum)
रेल मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जिसमें AB-PMJAY (आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अंतर्गत आने वाले रेलवे अस्पतालों के प्रशासनिक प्रबंधन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) से संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (SHA) को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया है। इस बदलाव का मकसद है कि कर्मचारियों को बेहतर, त्वरित और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके।
रेल मंत्रालय के अंतर्गत देशभर में कई रेलवे अस्पताल संचालित होते हैं, जिनमें कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का उपचार होता है। अब इन अस्पतालों का ऑपरेशनल कंट्रोल सीधे संबंधित राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों के पास होगा। इसका मतलब यह है कि अस्पतालों के दैनिक संचालन, संसाधन प्रबंधन, दवाइयों की उपलब्धता, और सेवा गुणवत्ता से जुड़े सभी निर्णय राज्य स्तर पर लिए जाएंगे।
इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। सबसे पहले, स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां अस्पतालों के मुद्दों को जल्दी समझेंगी और उसका समाधान जल्दी करेंगी। इससे इलाज में देरी कम होगी और उपचार की गुणवत्ता बेहतर बनेगी। साथ ही, अस्पतालों के आधुनिक उपकरणों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी राज्य स्वास्थ्य विभागों के पास प्रभार होगा, जिससे सुविधाओं में सुधार होगा।
इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां कर्मचारियों के लिए अस्पतालों में बेहतर सुविधा और योजना को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय इकाइयों जैसे कि DIUs (डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट्स) के माध्यम से पूर्ण सपोर्ट प्रदान करेंगी। यह सहयोग रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की दिशा में सहायक साबित होगा।
हालांकि, अस्पतालों को अब अपनी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों का खर्च स्वयं वहन करना होगा। साथ ही, IT और प्रशासनिक खर्चों की जिम्मेवारी भी अस्पतालों की होगी। यह सभी खर्च अस्पताल सुधार और बेहतर सेवाओं के लिए निवेश का हिस्सा माना जाएगा।
रेल मंत्रालय के अस्पतालों की सूची में देश के प्रमुख शहर जैसे पटना, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, और अहमदाबाद समेत कई अन्य जिलों के अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों के कर्मचारी और उनके परिवारजन इन बदलावों से सीधे लाभान्वित होंगे।
इस नए प्रशासनिक बदलाव के तहत AB-PMJAY योजना के ज्यादा प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को अस्पतालों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी और उनकी स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान शीघ्र होगा।
रेल मंत्रालय के कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस बदलाव के बारे में अपने संबंधित अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से जानकारी लेते रहें और अपनी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी किसी भी समस्या या सुझाव को जल्द से जल्द सम्बंधित अधिकारियों तक पहुँचाएं।
इस पहल से रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और भी सशक्त होंगी और उनका जन स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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यदि आप रेलवे मंत्रालय के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में ऐसा कोई है, तो इस बदलाव के तहत मिलने वाली नई सुविधाओं के बारे में जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
इलाज के लिए दस्तावेज और प्रक्रिया
रेलवे कर्मचारी अपना इलाज कराने के लिए संबंधित रेलवे अस्पताल या राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अपनी पहचान, कर्मचारी प्रमाण पत्र, और योजना के तहत आयुष्मान भारत के कार्ड जैसी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी।
अपॉइंटमेंट और सुविधा
अस्पतालों में बेहतर सुविधा के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम मौजूद होगा जिससे इलाज में विलंब कम होगा। जरूरी होने पर राज्य स्तर पर भी निर्देशों का पालन कर इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी।
इमरजेंसी या विशेष इलाज
गंभीर या विशेष इलाज के लिए भी कर्मचारी रेलवे अस्पतालों में या राज्य के चयनित बड़े अस्पतालों में उपचार करवा सकेंगे।
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यह जानकारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (National Health Authority - NHA) द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) के माध्यम से दी गई है। संबंधित दस्तावेज़ में 23 जून 2025 को जारी NHA के ऑफिस मेमोरेंडम संख्या S-12015/15/2019-NHA का उल्लेख है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत आने वाले सरकारी अस्पतालों के प्रशासनिक प्रबंधन को NHA से संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (SHA) को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है।
इसमें निम्न प्रमुख स्रोत शामिल हैं:
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऑफिस मेमोरेंडम (23.06.2025)
रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र
संबंधित मंत्रालयों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के अधिकारिक संचार
इस सूचना का आधिकारिक प्रकटीकरण सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, और संबंधित मंत्रालयों तथा NHA के दस्तावेजों के जरिए किया गया है।
इसलिए, यह जानकारी सरकारी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन और आदेश के माध्यम से दी गई है।